चैनल प्रमुख हलधर रात्रे 79743 43059 
दिनांक : 19 जून 2026
थाना सक्ती, जिला सक्ती (छत्तीसगढ़)
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी त्वरित गिरफ्तार
अपराध क्रमांक : 276/2026
धारा : 69 भारतीय न्याय संहिता (BNS)
महिला संबंधी अपराधों के विरुद्ध सक्ती पुलिस द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी पुष्पेंद्र कुमार चौहान को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रार्थिया/पीड़िता द्वारा थाना सक्ती में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी पुष्पेंद्र कुमार चौहान, पिता रेशमलाल चौहान, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम गढ़गोढ़ी, थाना सक्ती, जिला सक्ती (छ.ग.) ने अगस्त 2024 से विवाह करने का प्रलोभन देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध स्थापित किया। इसके बाद में विवाह करने से इंकार करने पर पीड़िता ने थाना सक्ती में शिकायत दर्ज कराई।
रिपोर्ट पर थाना सक्ती में अपराध क्रमांक 276/2026, धारा 69 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सक्ती श्री प्रफुल्ल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) द्वारा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित एवं संवेदनशील कार्यवाही हेतु दिए गए निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती डॉ. भुवनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण एवं कथन कराया गया।
विवेचना के दौरान आरोपी की तलाश कर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया। प्रकरण में संकलित साक्ष्यों एवं विवेचना के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण पाए जाने पर दिनांक 18.06.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
सक्ति पुलिस महिला संबंधी अपराधों के प्रति संवेदनशील है तथा ऐसे मामलों में त्वरित एवं कठोर कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध है।यह प्रारूप समाचार पत्रों, न्यूज़ पोर्टलों और सोशल मीडिया पर जारी करने के लिए उपयुक्त है।








