==चैनल प्रमुख हलधर रात्रे 7974343059==
दिनांक 26.07.2025 थाना मालखरौदा, जिला सक्ती
दुकान एवं अन्य जगह में रख कर तथा गांव में घूम कर शराब बेचने वाला आरोपी 30 पाव अंग्रेजी एवं देशी शराब के साथ गिरफ्तार
➡️ *अपराध क्रमांक 153/2025 धारा 34(2) आबकारी एक्ट।*
➡️ नाम आरोपी – *कन्हैया लाल साहू पिता स्व. श्री भेखराम साहू उम्र 55 वर्ष ग्राम कलमी थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.)।*
➡️ श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय *सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.)*, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हरीश यादव (रा.पु.से.) एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ती श्री मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के द्वारा क्षेत्र में हो रहे, अवैध जुओं, सट्टा, शराब और नशीले मादक पदार्थों के बिक्री एवं तस्करी पर रोकथाम के लिए कड़े निर्देश दिए गए है जिसके परिपालन में, ग्राम कलमी से अवैध शराब बिक्री की लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी जिस हेतु मुखबिर लगाया गया था कि घटना दिनांक 25.06.2025 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति अवैध रूप से देशी एवं अंग्रेजी शराब बिक्री करने हेतु ग्राम बीरभांठा चौंक तालाब पचरी के पास है, सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर मुखबीर के बताये स्थान ग्राम बीरभांठा चौंक तालाब के पास जाकर रेड कार्यवाही करने पर आरोपी कन्हैया लाल साहू पिता स्व. श्री भेखराम साहू उम्र 55 वर्ष ग्राम कलमी थाना मालखरौदा जिला सक्ती (छ.ग.) के कब्जे से 20 नग देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180ml कुल मात्र 03 लीटर 600ml कीमती 1600/- रूपये, 05 नग ICON Premium Whisky प्रत्येक में 180ml कुल मात्र 900ml कीमती 600/- रूपये, 05 नग BAGPIPER Deluxe Premium Whisky प्रत्येक में 180ml कुल मात्र 900ml कीमती 950/- रूपये कुल 30 पाव जुमला मात्रा 05 लीटर 400ml शराब जुमला कीमती 3150/- रूपये को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम कर दिनांक 25.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में न्यायिक रिमाण्ड जेल भेजा गया है।
उपरोक्त कार्यवाही उप निरीक्षक *अनवर अली थाना प्रभारी मालखरौदा* के निर्देशन में प्र.आर. 07 कमल किशोर साहू, आर. नान्ही राम यादव, आर. महेंद्र सिंह कंवर, आर. अशोक टण्डन का विशेष योगदान रहा।