अब शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा भारी — माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

रिपोर्टर सुमन खूंटे 9981543471

जांजगीर चांपा पुलिस ब्रेकिंग न्यूज़ दिनांक 22.05.2026
अब शराब पीकर वाहन चलाना पड़ेगा भारी — माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा”

* *शराबी वाहन चालक को दिया गया सामुदायिक सेवा का दंड करना होगा विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने तथा शराब पीकर वाहन न चलाने हेतु जागरूक*

* *शराबी वाहन चालक को इस प्रकार का दंड देने का पहला मामला*

* *इसमें पूर्व में भी इसको शराब सेवन कर वहान चलाते हुए पकड़ा गया था, जिसको 10000 का अर्थ दंड दिया गया था। पुनः इस प्रकार का कृत्य करने पर यह सजा सुनाई गई है*

* *यातायात जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा वाहन चालक गुरु गोविंद को पुनः दिनांक 21/05/26 को शराब सेवन की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा था*

* *जिसके बाद वाहन को जप्त करते हुए उनके विरुद्ध धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया था*

*पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS* के निर्देशन में एवं *अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात श्री उदयन बेहार के नेतृत्व* में जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कमी लाने के लिए जागरुकता के साथ साथ यातयात नियमों का उलंघन करने वालों एवं शराबी वाहन चालकों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इसी कड़ी में वाहन चालक आरोपी गुरु गोविन्द को शराब सेवन कर वाहन चलाते पकड़ा गया था जिसके विरुद्ध धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय पेश किया गया था।

*माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जांजगीर* द्वारा सड़क सुरक्षा एवं जन जागरूकता को प्राथमिकता देते हुए शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में शराबी वाहन चालक आरोपी गुरु गोविन्द को कठोर एवं समाजोपयोगी दण्ड दिया गया है। धारा 185 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत आरोपी चक्क पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने चालक को 15 दिवस की सामुदायिक सेवा करने का आदेश भी दिया है। दिनांक 23.05.2026 से प्रारंभ होने वाली इस सेवा अवधि में आरोपी प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक जिला जांजगीर-चांपा के विभिन्न चौक-चौराहों पर लोगों को शराब का सेवन न करने तथा शराब पीकर वाहन न चलाने हेतु जागरूक करेगा।

*माननीय न्यायालय* ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सामुदायिक सेवा के दौरान आरोपी की उपस्थिति दर्ज की जाएगी तथा सजा पूर्ण होने पर प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आरोपी द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल न्यायालय को दी जाएगी।

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