उत्कृष्ट विवेचना का परिणाम: अवैध ओनरेक्स कफ सिरप तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1.50 लाख रुपए का अर्थ दण्ड निरीक्षक सावन कुमार सारथी की प्रभावी कार्रवाई एवं सशक्त विवेचना से न्यायालय ने सुनाई कड़ी सजा

रिपोर्टर सुमन खूंटे 9981543471

जांजगीर चांपा पुलिस ब्रेकिंग न्यूज़ दिनांक 24.06.26

उत्कृष्ट विवेचना का परिणाम: अवैध ओनरेक्स कफ सिरप तस्करी करने वाले 03 आरोपियों को 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1.50 लाख रुपए का अर्थ दण्ड निरीक्षक सावन कुमार सारथी की प्रभावी कार्रवाई एवं सशक्त विवेचना से न्यायालय ने सुनाई कड़ी सजा

* *पुलिस द्वारा सारागांव हाईवे पर घेराबंदी कर पकड़ा था गिरोह को*

अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप की तस्करी करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.50-1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह ऐतिहासिक फैसला *तत्कालीन थाना प्रभारी सारागांव निरीक्षक सावन कुमार सारथी की उत्कृष्ट विवेचना,* सटीक कार्रवाई और मजबूत साक्ष्य संकलन का परिणाम है।

*कैसे पकड़ा गया था गिरोह*

दिनांक 02 सितंबर 2024 को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से अवैध कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप लेकर सारागांव हाईवे पर ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए निरीक्षक सावन कुमार सारथी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी की।

*गिरफ्तार आरोपी*
1. *भीमेश्वर उर्फ भोलू यादव*, निवासी महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 13, सक्ती
2. *सुशील यादव*, निवासी महामाया मंदिर वार्ड क्रमांक 13, सक्ती
3. *रितेशपुरी गोस्वामी उर्फ गोलू*, उम्र 22 वर्ष, निवासी कांदानारा, थाना सक्ती

*आरोपियों से हुआ था बरामद*

गवाहों के समक्ष आरोपियों के कब्जे से 42 नग कोडिन युक्त ओनरेक्स कफ सिरप, एक हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल CG-11-BM-0443 और एक मोबाइल फोन कीमत लगभग 10,000 रुपये बरामद किया गया।

*न्यायालय तक का सफर*

पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपियों के विरुद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 176/2024 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 03 सितंबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। निरीक्षक सावन सारथी ने वैज्ञानिक तरीके से विवेचना कर ठोस अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

*कोर्ट का कड़ा फैसला*

प्रकरण में प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों, गवाहों के बयान और प्रभावी विवेचना के आधार पर माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1.50-1.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

*उत्कृष्ट विवेचना बनी नजीर*

यह निर्णय मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध पुलिस की जीरो टॉलरेंस नीति और उत्कृष्ट विवेचना का उदाहरण है। निरीक्षक सावन कुमार सारथी की सटीक कार्रवाई से नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

*पुलिस का संदेश*

*पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS* ने कहा, _“नशे का कारोबार युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। जांजगीर पुलिस की यह कार्रवाई साबित करती है कि हम न सिर्फ अपराधी पकड़ते हैं, बल्कि उन्हें सजा दिलाने तक केस को मजबूती से लड़ते हैं।”_

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