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छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को बड़ी राहत: अब तय समय-सीमा में मिलेंगे शैक्षणिक दस्तावेज, माध्यमिक शिक्षा मंडल की सेवाएं ‘लोक सेवा गारंटी’ में शामिल
सक्ती, 5 अक्टूबर:
छत्तीसगढ़ के स्कूली विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव के विशेष निर्देशों के बाद, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) से जुड़ी महत्वपूर्ण सेवाओं को ‘लोक सेवा गारंटी अधिनियम’ के दायरे में ला दिया गया है। इस नई व्यवस्था से विद्यार्थियों को अब अपने जरूरी दस्तावेजों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उनके सभी काम तय समय-सीमा के भीतर पूरे होंगे।
प्रमुख बिंदु और निर्धारित समय-सीमा:
डुप्लीकेट अंकसूची (Duplicate Marksheet): अब तय प्रक्रिया के तहत 60 दिवस के भीतर उपलब्ध होगी।
डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र: इसके लिए भी 60 दिन की समय-सीमा तय की गई है।
पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी: उत्तरपुस्तिकाओं की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से जुड़े कार्य भी निर्धारित प्रक्रिया के बाद 60 दिवस के भीतर पूरे किए जाएंगे।
सरकार की प्राथमिकता – विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षा व्यवस्था
इस पहल पर बात करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने स्पष्ट किया कि विद्यार्थियों को अपने ही शैक्षणिक दस्तावेजों के लिए परेशान होना पड़े, यह स्थिति कतई स्वीकार्य नहीं है। परीक्षा परिणामों के बाद का समय विद्यार्थियों के लिए बेहद अहम होता है, क्योंकि उन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय पर दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह विद्यार्थीकेंद्रित बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों के मामलों में पूरी संवेदनशीलता बरती जाए और तय समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी युवा को प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण असुविधा का सामना न करना पड़े।
इस व्यवस्था के लागू होने से न केवल विद्यार्थियों का समय और ऊर्जा बचेगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।







