1और ₹2 रूपये के सिक्के को दुकानदार व्यापारी या कोई भी लेने से मना करेंगे तो होगी कार्यवाही सक्ति कलेक्टर ने आदेश जारी किया

==चैनल प्रमुख हलधर रात्रे 7974343059==

1और ₹2 रूपये के सिक्के को दुकानदार व्यापारी या कोई भी लेने से मना करेंगे तो होगी कार्यवाही सक्ति कलेक्टर ने आदेश जारी किया

जिला कलेक्टर द्वारा आदेश में लिखा गया है वो इस प्रकार है👇👇

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सक्ती (छ.ग.)

– प्रेस विज्ञप्ति-

सर्व साधारण को एत्द द्वारा सूचित किया जाता है कि सक्ती जिले के दुकानदारों / व्यापारियों द्वारा छोटे भारतीय मुद्रा यथा 01 रूपये 02 रूपये के सिक्के को चलन से बाहर मानकर लेने से इंकार किया जा रहा है

विदित हो कि भारतीय रिजर्व बैंक सिक्के का अनुमोदन कर प्रचलन के लिये बैंकों में भेजती है। इसके बाद बैंको से ही सिक्के बाजार में चलन के लिये आता है। किसी व्यापारी द्वारा मनमानी ढंग से सिक्कों को लेने से इंकार किया जाना राजद्रोह की श्रेणी में आता है। इसके लिये भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124-ए वर्तमान में संशोधित भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 के तहत् 03 साल से लेकर आजीवन करावास तक के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

अतएव सक्ती जिले का कोई भी दुकानदार/व्यापारी जब तक रूपये 01 एवं 02 के सिक्के प्रचलन से बाहर नहीं हो जाते हैं, उनके द्वारा ग्रहण किया जावे। अन्यथा मुद्रा ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उपरोक्तानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

इसको व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जावे।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

जिला सक्ती (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/1433/स्थापना/2025

सक्ती, दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि-

1. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज बिलासपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3. पुलिस अधीक्षक, सक्ती जिला सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

4. समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

5. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जिला-सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

6. सर्व तहसीलदार जिला सक्ती (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

7. जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जनसम्पर्क, जिला सक्ती को सूचनार्थ। कृपया प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें

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