जिला कलेक्टर सक्ति और जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार अवैध शराब बनाने वाले स्थान को चिन्हित करके आबकारी विभाग को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है  

रिपोर्टर खेमचंद महिलांगे 7974343059

आबकारी विभाग की अवैध शराब पर बड़ी कार्यवाही

आबकारी वृत्त – मालखरौदा

*दिनांक – 13/7/2026*

 

*कायम प्रकरण – 1*

*धारा – 34(2)*

*जप्त मात्रा -18 लीटर महुआ शराब*

 

 

जिला कलेक्टर सक्ति और जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशानुसार अवैध शराब बनाने वाले स्थान को चिन्हित करके आबकारी विभाग को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

इसी तारतम्य में आज

दिनांक *13/7/2026* को *ग्राम चारपारा थाना – मालखरौदा* निवासी *हिना महिलागें पति दिनेश महिलांगे* के द्वारा अवैध रूप से अपने घर से महुआ शराब बेचने की शिकायत पर छ्द्म खरीदार से महुआ शराब की खरीदारी कराई गई ।

महुआ शराब की बिक्री की पुष्टि होने पर हिना महिलाओं के घर की विधिवत तलाशी लेने पर उसके घर के बाड़ी में झाड़ियों में छिपा कर रखा *6 पीले प्लास्टिक जरिकेनों में भरा कुल 18 लीटर महुआ शराब* बरामद किया गया ।

आरोपिया के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया ।माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड में जेल दाखिला किया गया ।

 

 

उपरोक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल के नेतृत्व में आबकारी आरक्षक संजीव भगत,नगर सैनिक वीरेंद्र यादव, आबकारी स्टाफ परस राम कहरा, कमलेश यादव , भारती यादव का सराहनीय योगदान रहा।

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