फर्जी तरीके से मोबाइल नंबर जारी कर धोखाधड़ी करने वाले पॉइंट ऑफ सेल (POS) के संचालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई है

===चैनल प्रमुख हलधर रात्रे 7974343059==

फर्जी तरीके से मोबाइल नंबर जारी कर धोखाधड़ी करने वाले पॉइंट ऑफ सेल (POS) के संचालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई है

थाना जांजगीर/साइबर सेल पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में पाया गया कि थाना जांजगीर क्षेत्र में तीन मोबाइल दुकानों द्वारा कुल 102 फर्जी सिम कार्ड जारी किए गए थे।

फर्जी सिम नंबर जारी करने वाले फन मोबाइल नैला जांजगीर, रेखा मोबाइल ब्लॉक कॉलोनी जांजगीर और गोनिक्स मोबाइल रिंग रोड जांजगीर शामिल हैं।

दुकानों के संचालकों ने ग्राहकों की जानकारी के बिना फर्जी सिम कार्ड तैयार किया जा रहा था

प्रकरण में 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया है न्यायिक रिमांड पर

मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देशन में जिले में फर्जी तरीके से मोबाईल नम्बर जारी करने वाले मोबाइल दुकान के संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश मिलने पर *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला (IPS) एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप* के कुशल मार्गदर्शन में थाना जांजगीर पुलिस एवं साईबर सेल जांजगीर- चांपा द्वारा संयुक्त रूप से मोबाइल दुकान में रेड कार्यवाही करने पर थाना जांजगीर क्षेत्रांतर्गत fun Mobile नैला जांजगीर के द्वारा कुल 56 फर्जी सिम दुकान संचालक किशोर राम वानी निवासी जांजगीर, रेखा मोबाइल ब्लॉक कोलोनी जांजीगर के संचालक अंकिता गुप्ता उम्र 30 साल पता कृषि आफिस के पीछे ब्लॉक कालोनी जांजीगर वार्ड न. 20 थाना जांजगीर द्वारा 19 फर्जी सिम एवं मोबाईल दुकान GONICS MOBILE रिंग रोड जांजगीर के संचालक निखिल देवांगन उम्र 31 वर्ष पता रानी पारा वार्ड नं. 13 जांजगीर थाना जांजगीर द्वारा 27 फर्जी सिम इस प्रकार कुल 102 सिम ग्राहकों के जानकारी के बगैर तैयार करना पाया गया।

जांच दौरान दुकान संचालकों के द्वारा फर्जी सिम नंबर तैयार करना पाए जाने से आरोपियों के विरुद्ध अलग अलग अपराध क्रमांक 140/2025, 141/2025 एवं 142/2025 धारा 318(4) बीएनएस 66(सी) आई टी एक्ट के तहत् थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उक्त तीनों मोबाईल दुकान संचालकों को घटना के संबंध में पूछताछ करने पर कुल 102 सिम ग्राहकों का पहचान प्रमाण पत्र (आधार कार्ड फोटो) प्राप्त कर उनके जानकारी के बगैर सिम तैयार करना स्वीकार किये। आरोपियों के द्वारा दूरसंचार के नियमों का उलंघन के नियमो का घटित करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 42 (3) (e)दूर संचार अधि. 2023 समाहित किया जाकर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 02.03.25 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मामलें की संपूर्ण कार्यवाही निरीक्षक प्रवीण दिवेद्वी, उनि सत्यम चौहान सायबर सेल प्रभारी उनि पारस पटेल, सउनि विवेक सिंह, राम प्रसाद बघेल, प्र.आरक्षक मनोज तिग्गा, राजकुमार चन्द्रा, आरक्षक गिरीश कश्यप, रोहित कश्यप, विरेन्द्र भैना की सराहनीय योगदान रहा।

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